आयोग ने आरटीआई नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के तहत निर्धारित दूसरी अपील के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।
द्वितीय अपील के पंजीकरण के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज
दूसरी अपील विधिवत हस्ताक्षरित और आयोग को संबोधित है
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सौंपे गए आरटीआई आवेदन की प्रति
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को की गई प्रथम अपील की प्रति
आरटीआई, प्रथम अपील और द्वितीय अपील एक दूसरे से संबंधित होंगी
उपरोक्त तीन दस्तावेज़ सुपाठ्य होने चाहिए
उपरोक्त तीन दस्तावेज़ हिंदी/अंग्रेजी में होने चाहिए या हिंदी/अंग्रेजी में अनुवादित संस्करण उपलब्ध कराया जाना चाहिए
दूसरी अपील की उचित प्रस्तुति के लिए आवश्यक अन्य अनिवार्य दस्तावेज, यदि उपलब्ध हों
पीआईओ से प्राप्त उत्तर की प्रति
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त आदेश की प्रति
अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए और उसकी अपील में संदर्भित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां
दस्तावेज़ों का एक सूचकांक
सभी दस्तावेज़ अपीलकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित और सत्यापित किए जाएंगे
द्वितीय अपील दायर करने के लिए अनिवार्य समय अवधि
दूसरी अपील पहली अपील दायर करने के पैंतालीस दिनों के बाद या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के तुरंत बाद दायर की जा सकती है
दूसरी अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन अपीलकर्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ था या उन मामलों में जहां कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, पहली अपील दायर करने के 45 दिनों की समाप्ति के बाद 90 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
विलंब की माफ़ी: यदि अपीलकर्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के बाद दूसरी अपील दायर की जाती है, तो आयोग दूसरी अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से दूसरी अपील दायर करने से रोका गया था। समय के भीतर।
मामले के शीघ्र निस्तारण हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश
मामले का पृष्ठभूमि विवरण प्रदान करें
मांगी गई जानकारी, प्रदान नहीं की गई जानकारी और असंतोष के कारणों के साथ-साथ दूसरी अपील के लिए विशिष्ट आधार और उसके बाद विशिष्ट प्रार्थना का विवरण प्रदान करें
यदि मुआवज़ा मांगा गया है, तो दूसरी अपील में मुआवज़ा मांगने के लिए विशिष्ट आधार और जानकारी न मिलने के कारण हुए नुकसान का विवरण शामिल होगा।
दूसरी अपील में उठाए गए समान मुद्दे पर उसी सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ सीआईसी के आदेश की एक प्रति, यदि कोई हो, प्रदान करें
लोक प्राधिकारी को द्वितीय अपील की प्रति प्रस्तुत करने के प्रमाण की एक प्रति उपलब्ध करायें।